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मक्का बाड़ी में बिछा था मौत का करंट: नंगे तार की चपेट में आया ग्रामीण, आरोपी गिरफ्तार
Sun, 20 Sep 2026 06:30 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
Published by: अंबिकापुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:30 PM IST
सार
मक्का बाड़ी में अवैध रूप से प्रवाहित करंट की चपेट में आने से 40 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस जांच में बाड़ी में नंगे तारों में अवैध बिजली प्रवाहित किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गोवर्धनपुर (सुईदोहर) में मक्का बाड़ी की घेराबंदी में लगाए गए नंगे तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, ग्राम गोवर्धनपुर निवासी लहन राम (40 वर्ष) 8 सितंबर को आरोपी राम सिंह (24 वर्ष) के घर के पास स्थित अपनी बाड़ी में जुताई करने गया था। काम के दौरान प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए राम सिंह के घर की ओर मक्का बाड़ी के रास्ते से जा रहा था। इसी दौरान वह बाड़ी की घेराबंदी के लिए लगाए गए नंगे तार के संपर्क में आ गया। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण लहन राम उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना रोहित लाल श्यामले द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया।
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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वाड्रफनगर से तकनीकी प्रतिवेदन लिया। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी राम सिंह ने विद्युत पोल से कथित तौर पर अवैध रूप से बिजली का तार खींचकर अपनी मक्का बाड़ी में सेंट्रिंग के नंगे तारों में करंट प्रवाहित किया था।
जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी राम सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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पुलिस के अनुसार, ग्राम गोवर्धनपुर निवासी लहन राम (40 वर्ष) 8 सितंबर को आरोपी राम सिंह (24 वर्ष) के घर के पास स्थित अपनी बाड़ी में जुताई करने गया था। काम के दौरान प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए राम सिंह के घर की ओर मक्का बाड़ी के रास्ते से जा रहा था। इसी दौरान वह बाड़ी की घेराबंदी के लिए लगाए गए नंगे तार के संपर्क में आ गया। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण लहन राम उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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घटना की सूचना रोहित लाल श्यामले द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया।
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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वाड्रफनगर से तकनीकी प्रतिवेदन लिया। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी राम सिंह ने विद्युत पोल से कथित तौर पर अवैध रूप से बिजली का तार खींचकर अपनी मक्का बाड़ी में सेंट्रिंग के नंगे तारों में करंट प्रवाहित किया था।
जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी राम सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।