{"_id":"689483acc7fe29a393087fd6","slug":"agriculture-department-action-on-illegal-chemical-fertilizer-transportation-28-bags-seized-in-chhattisgarh-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh News: अवैध रासायनिक उर्वरक परिवहन पर कृषि विभाग की कार्रवाई, 28 बैग जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chhattisgarh News: अवैध रासायनिक उर्वरक परिवहन पर कृषि विभाग की कार्रवाई, 28 बैग जब्त
Thu, 07 Aug 2025 04:15 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 07 Aug 2025 04:15 PM IST
सार
कृषि विभाग की टीम द्वारा ग्राम आमाटोला में एक तीन पहिया वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 28 बैग रासायनिक उर्वरक जब्त किए गए। जब्त उर्वरकों में 5 बैग यूरिया, 6 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 17 बैग डीएपी शामिल हैं।
विज्ञापन
अवैध रासायनिक उर्वरक परिवहन पर कृषि विभाग की कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में कलेक्टर के निर्देशानुसार किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा अवैध उर्वरक परिवहन पर नियंत्रण हेतु सतत् निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग की टीम द्वारा ग्राम आमाटोला में एक तीन पहिया वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 28 बैग रासायनिक उर्वरक जब्त किए गए। जब्त उर्वरकों में 5 बैग यूरिया, 6 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 17 बैग डीएपी शामिल हैं।
ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई जांच के दौरान पाया गया कि उक्त उर्वरक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, आमाटोला से सहायक प्रबंधक गंगाराम साहू द्वारा कृषक बीरधन एवं अन्य के नाम पर परमिट काटकर वाहन के माध्यम से भेजे गए थे एवं उन्हें सहायक प्रबंधक के निवास पर पहुंचाना था।
जांच एवं जब्ती की कार्यवाही तहसीलदार अम्बागढ़ चौकी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी, समिति सदस्य तथा स्थानीय कृषकों की मौजूदगी में हुई। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में प्रस्तुत किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई जांच के दौरान पाया गया कि उक्त उर्वरक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, आमाटोला से सहायक प्रबंधक गंगाराम साहू द्वारा कृषक बीरधन एवं अन्य के नाम पर परमिट काटकर वाहन के माध्यम से भेजे गए थे एवं उन्हें सहायक प्रबंधक के निवास पर पहुंचाना था।
विज्ञापन
जांच एवं जब्ती की कार्यवाही तहसीलदार अम्बागढ़ चौकी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी, समिति सदस्य तथा स्थानीय कृषकों की मौजूदगी में हुई। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में प्रस्तुत किया गया है।
विज्ञापन