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Raipur: हिट एंड रन के तीन पीड़ितों को मिली 2-2 लाख रुपये की राहत राशि, अब तक 40 मामलों में 80 लाख रुपये स्वीकृत
Tue, 20 May 2025 04:26 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 20 May 2025 04:26 PM IST
सार
रायपुर जिले में अब तक हिट एंड रन के 40 मामलों में कुल 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 लागू की गई है। राहत राशि के लिए आवेदनकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शव परीक्षण रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और दुर्घटना से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पास आवेदन करना होता है।
रायपुर जिले में अब तक हिट एंड रन के 40 मामलों में कुल 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इनमें से तीन पीड़ितों तिजेश्वरी बाई साहू (रावाभाठा, रायपुर), रगसिल यादव (ग्राम पसौरी, तिल्दा-नेवरा) और अशोक वर्मा (ग्राम निनवा, तिल्दा-नेवरा) को दो-दो लाख रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई।
हिट एंड रन की घटनाएं वह होती हैं, जहां कोई अज्ञात वाहन चालक किसी व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को टक्कर मारकर बिना रुके, मदद किए या पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित या उनके परिजन सरकार से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत यदि किसी की मृत्यु होती है, तो मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे 50 हजार रुपये की राहत राशि दी जाती है।
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रायपुर जिले में अब तक हिट एंड रन के 40 मामलों में कुल 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इनमें से तीन पीड़ितों तिजेश्वरी बाई साहू (रावाभाठा, रायपुर), रगसिल यादव (ग्राम पसौरी, तिल्दा-नेवरा) और अशोक वर्मा (ग्राम निनवा, तिल्दा-नेवरा) को दो-दो लाख रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई।
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हिट एंड रन की घटनाएं वह होती हैं, जहां कोई अज्ञात वाहन चालक किसी व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को टक्कर मारकर बिना रुके, मदद किए या पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित या उनके परिजन सरकार से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत यदि किसी की मृत्यु होती है, तो मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे 50 हजार रुपये की राहत राशि दी जाती है।
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