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छत्तीसगढ़ : छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
Wed, 01 May 2019 03:02 PM IST
आसिम खान
भाषा, रायगढ़
भाषा, रायगढ़
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 01 May 2019 03:02 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले की एक अदालत ने छात्रा पर तेजाब फेंकने के जुर्म में एक युवक को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जिले के विशेष लोक अभियोजक एके श्रीवास्तव ने मंगलवार को यहां बताया कि जिले की एक विशेष अदालत ने एक छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले युवक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़ एक्ट) विजय कुमार होता ने राज्य शासन को 19 वर्षीय पीड़िता को 1.50 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। यह फैसला सोमवार शाम घटना के नौ माह के भीतर सुनाया गया है।
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उन्होंने बताया कि पुसौर क्षेत्र में जतरी और शंकरपाली के बीच में छह जुलाई 2018 को दोपहर में अभियुक्त लीलाराम निषाद (20) ने अनुसुचित जाति की 12वीं कक्षा की छात्रा के चेहरे पर उस समय तेजाब फेंक दिया। तब वह स्कूल से घर लौट रही थी। तेजाब से छात्रा का गाल, गला, होठ, पंजा और उंगलियां बुरी तरह से झुलस गई थीं। आरोपी पीड़िता का पूर्व सहपाठी था।
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अधिवक्ता ने बताया कि पुसौर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर भादवि की धारा 326क और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (2) (पांच) के तहत विवेचना की। पुलिस ने निषाद को नौ जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह अभी तक जेल में है। पुलिस ने विशेष अदालत में पांच अक्टुबर 2018 को आरोप पत्र पेश किया था।