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Hindi News ›   Business ›   Tax Tribunal Rejects Excise Duty Demand Of Rs 1381 Crore Against Thermax

CESTAT: सीईएसटीएटी से थर्मेक्स को मिली राहत, 1381 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग खारिज

Wed, 14 Dec 2022 09:26 PM IST
शिव शरण शुक्ला बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 14 Dec 2022 09:26 PM IST
सार

थर्मैक्स कंपनी द्वारा दिए गए बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी को उसकी समूह की इकाइयों के साथ बीते वर्षों के लिये 1,381.55 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) को लेकर उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिला था। उत्पाद शुल्क विभाग का यह मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित था।
 

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Tax Tribunal Rejects Excise Duty Demand Of Rs 1381 Crore Against Thermax
फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में बॉयलर और कूलिंग उपकरण समेत इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी थर्मेक्स के खिलाफ 1,381 करोड़ से ज्यादा रुपये की उत्पाद शुल्क मांग वाली नोटिस को कर न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है। थर्मेक्स ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि उत्पाद शुल्क विभाग ने थर्मैक्स कंपनी और समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ 1,381.55 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए नोटिस जारी किया था।  

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कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को इसके बारे में सूचना दी। कंपनी ने कहा कि ‘थर्मेक्स लि. बनाम सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और सीई (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क) पुणे-1 मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की मुंबई पीठ ने उत्पाद शुल्क मांग को लेकर जारी नोटिस खारिज करते हुए कंपनी की अपील को अनुमति दे दी है।’
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थर्मैक्स कंपनी द्वारा दिए गए बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी को उसकी समूह की इकाइयों के साथ बीते वर्षों के लिये 1,381.55 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) को लेकर उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिला था। उत्पाद शुल्क विभाग का यह मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित था।
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कंपनी ने इसके खिलाफ सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सी ई एस टी ए टी) में अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार करते हुए कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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