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Tax On Investment: एसजीबी...देना पड़ सकता है 30 फीसदी तक कर, जानिए टैक्स और रिटर्न का गुणा- गणित

Mon, 29 Apr 2024 06:32 AM IST
निर्मल कांत अजीत सिंह, अमर उजाला।
अजीत सिंह, अमर उजाला। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 29 Apr 2024 06:32 AM IST
सार

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी में अगर आप निवेश करते हैं तो यह ध्यान रखिए कि जिस टैक्स स्लैब के दायरे में आप आते हैं, उसी अनुसार आपको कर का भुगतान करना होगा। यह टैक्स अधिकतम 30 फीसदी तक भी हो सकता है। टैक्स और रिटर्न का गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट-

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Tax On Investment: SGB...you may have to pay up to 30 percent tax
Tax टैक्स new - फोटो : istock

विस्तार

सोने की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर से लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश के लिए आकर्षित किया है। 14 अप्रैल को सोने की कीमतों के 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक छूने के बाद से अगस्त और सितंबर, 2024 शृंखला के एसजीबी बेचने के लिए बोलियां बढ़ रही हैं। एसजीबी आपको भौतिक सोने से जुड़े भंडारण और शुद्धता की चिंता के बिना डीमैट रूप में निवेश करने की अनुमति देता है। एक बार खरीदा गया बॉन्ड आठ साल बाद ही परिपक्व होता है। हालांकि, आप इसके जारी होने के पांचवें वर्ष के बाद आरबीआई के जरिये भी बेच सकते हैं। आप एसजीबी को पांचवें वर्ष से पहले भी शेयर बाजार में बेच सकते हैं।  

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आईटीआर में बतानी होगी अन्य कमाई
यदि आप अपनी एसजीबी इकाइयों को एक्सचेंजों पर बेचने की योजना बना रहे हैं या आपने 2016 में इसमें निवेश किया है तो यह अब परिपक्व हो गई है और आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन, इसे भुनाने से पहले आपको इस पर लगने वाले टैक्स को भी जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आरबीआई किसी पैसे के भुगतान से पहले कर नहीं लगाता है। हालांकि, आपको अपना रिटर्न दाखिल करते समय करों का भुगतान करना होगा। इस ब्याज को आपको कर रिटर्न में अन्य आय के कॉलम में दिखाना होगा।  
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मान लीजिए कि आपने 2016 वाले बॉन्ड में 2.92 लाख का निवेश किया था। अब आप इसे भुनाना चाहते हैं तो आपको 7.24 लाख रुपये मिलेगा। इसमें सोने के मूल्य के 6.6 लाख रुपये के अलावा 64,152 रुपये का ब्याज शामिल है।
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कैपिटल गेन्स पर मिलती है छूट 
एसजीबी निवेश अगर आप परिपक्वता तक रखते हैं तो इस पर कैपिटल गेन पर छूट मिलती है। चूंकि आपने बॉन्ड को परिपक्व होने तक अपने पास रखा था, इसलिए आपको सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में प्राप्त 6.6 लाख रुपये पर कोई कर नहीं देना होगा। साल में दो बार मिलने वाला ब्याज आपकी आय में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। इसलिए यदि आप 30 फीसदी के टैक्स दायरे में हैं, तो आपको एसजीबी ब्याज पर भी 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।


निवेश सलाहकार अर्चना पांडे ने कहा कि एसजीबी हर किसी के निवेश के लिए अच्छा साधन है। इसमें सोने की बढ़ती कीमतों का लाभ मिलने के साथ एक सुनिश्चित ब्याज भी मिलता है। सोने की शुद्धता और इसे रखने की भी चिंता नहीं रहती है।

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