फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   tax department said Link bank accounts to Aadhaar by April 30

30 अप्रैल तक आधार से लिंक कराएं बैंक अकाउंट, वरना लेन-देन बंद

Tue, 18 Apr 2017 07:19 PM IST
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह Updated Tue, 18 Apr 2017 07:19 PM IST
विज्ञापन
tax department said Link bank accounts to Aadhaar by April 30
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

आयकर विभाग ने सभी बैंकों से कहा है कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक खोले गए खाताधारकों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। साथ ही कहा है कि 30 अप्रैल तक अपना केवाईसी डीटेल्स और आधार नंबर बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थानों को नहीं दिए तो खाते बंद हो सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि इन खातों के निर्बाध संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस ऐक्ट (एफएटीसीए) नियमों के तहत उपर्युक्त जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइ भी करना होगा।

विज्ञापन


अगर खाताधारक ये डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में नाकामयाब रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।
विज्ञापन


आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक खोले गए खातों को अपने ग्राहक (KYC) विवरण और उनके आधार नंबरों को बैंक और वित्तीय संस्थानों को 30 अप्रैल तक सबमिट करना होगा।  इनकम टैक्स ने कहा कि समय सीम के अंदर अगर खाता धारक विवरण देने में असमर्थ है तो बैंकों खातों को बंद कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, खाता धारकों को सूचित किया जा सकता है कि यदि 30 अप्रैल, 2017 तक स्वयं-प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए गए हैं, तो खातों को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब होगा कि वित्तीय संस्थान खाताधारक को ऐसे खातों के संबंध में किसी भी लेन-देन को प्रभावित करने से रोक देगा। "

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed