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भारती एयरटेल को लगा बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर लगाई रोक
Thu, 28 Oct 2021 02:02 PM IST
मुकेश कुमार झा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Thu, 28 Oct 2021 02:02 PM IST
सार
सर्वोच्च न्यायालय ने एयरटेल को मिलने वाले 923 करोड़ के रिफंड पर रोक लगा दी है।
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भारती एयरटेल
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विस्तार
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एयरटेल को मिलने वाले 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
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दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच इस जीएसटी रिफंड की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोट ने 2020 में इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए उसने 823 करोड़ रुपये का ज्यादा टैक्स चुकाया है, क्योंकि उस समय GSTR-2A फॉर्म ऑपरेशन में नहीं था।
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इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार को कंपनी द्वारा रिफंड में दावा की गई रकम को वेरिफाई कर उसे रिफंड जारी करने का निर्देश दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिफंड पर रोक लगा दी है।
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