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केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने केरल को 'कारोबारी सुगमता' सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने पर अतिरिक्त 2,373 करोड़ रुपये उधार लेने की इजाजत दी है। केरल के अलावा सात अन्य राज्यों- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना को भी कारोबारी सुगमता संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत दी गई है।
इन आठ राज्यों को कुल 23,149 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार देने की इजाजत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'इसके तहत राज्य (केरल) खुले बाजार से 2,373 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। 12 जनवरी को व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी की गई।'
सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में उन राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत दी थी, जो कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी सुधार करेंगे। बयान में कहा गया है कि राज्यों को अब तक 56,526 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जा चुकी है। इसके तहत जिला स्तर पर कारोबारी सुधारों का मूल्यांकन होता है, और विभिन्न कानूनों के तहत व्यवसायों को पंजीकरण प्रमाणपत्रों/मंजूरियों/लाइसेंसों के नवीनीकरण की जरूरत को खत्म करना शामिल है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने केरल को 'कारोबारी सुगमता' सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने पर अतिरिक्त 2,373 करोड़ रुपये उधार लेने की इजाजत दी है। केरल के अलावा सात अन्य राज्यों- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना को भी कारोबारी सुगमता संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत दी गई है।
इन आठ राज्यों को कुल 23,149 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार देने की इजाजत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'इसके तहत राज्य (केरल) खुले बाजार से 2,373 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। 12 जनवरी को व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी की गई।'
सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में उन राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत दी थी, जो कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी सुधार करेंगे। बयान में कहा गया है कि राज्यों को अब तक 56,526 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जा चुकी है। इसके तहत जिला स्तर पर कारोबारी सुधारों का मूल्यांकन होता है, और विभिन्न कानूनों के तहत व्यवसायों को पंजीकरण प्रमाणपत्रों/मंजूरियों/लाइसेंसों के नवीनीकरण की जरूरत को खत्म करना शामिल है।