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यूनिटेक मामला: पूर्व प्रमोटर संजय-अजय चंद्रा के खिलाफ इस्तेमाल होगी फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत
Thu, 10 Feb 2022 05:48 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 10 Feb 2022 05:48 PM IST
सार
बेंच ने कहा, ‘‘इस अदालत ने छह अक्तूबर 2021 को चंद्रा बंधुओं के साथ फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया था और चूंकि अब प्रवर्तन निदेशालय इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए एजेंसी अदालत से अनुमति और आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही है।’’
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर्स संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र में अदालत की ओर से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दे दी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के सामने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा की यह रिपोर्ट चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामले को और मजबूत करेगी। इसके बाद ही कोर्ट ने ईडी को ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट पर विश्वास करने की इजाजत दी। एएसजी दीवान ने कहा कि एजेंसी अगले सप्ताह धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी।
बेंच ने कहा, ‘‘इस अदालत ने छह अक्तूबर 2021 को चंद्रा बंधुओं के साथ फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया था और चूंकि अब प्रवर्तन निदेशालय इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए एजेंसी अदालत से अनुमति और आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही है।’’
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पीठ ने कहा कि वह अनुमति दे रही है। साथ ही स्पष्ट किया कि पहले का आदेश ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा। पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक हालिया मामले में जमानत के लिए यहां पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष पीएमएलए अदालत जाने की भी इजाजत दे दी।
शीर्ष अदालत ने मुंबई की जेलों में बंद संजय और अजय चंद्रा को हर 15 दिन में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने की इजाजत दी और कहा कि उनके परिवार के सदस्य जेल नियमावली के अनुसार उनसे बात कर सकते हैं।
पिछले साल 26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने चंद्र बंधुओं को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोजा जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था क्योंकि ईडी ने कहा था कि वे कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से जेल परिसर से कारोबार संचालित कर रहे थे। शीर्ष अदालत के निर्देश पर चंद्र बंधुओं को मुंबई की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। अगस्त 2017 से जेल में बंद संजय और अजय दोनों पर कथित तौर पर फ्लैट खरीदारों के धन की हेराफेरी करने का आरोप है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के सामने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा की यह रिपोर्ट चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामले को और मजबूत करेगी। इसके बाद ही कोर्ट ने ईडी को ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट पर विश्वास करने की इजाजत दी। एएसजी दीवान ने कहा कि एजेंसी अगले सप्ताह धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी।
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बेंच ने कहा, ‘‘इस अदालत ने छह अक्तूबर 2021 को चंद्रा बंधुओं के साथ फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया था और चूंकि अब प्रवर्तन निदेशालय इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए एजेंसी अदालत से अनुमति और आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही है।’’
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पीठ ने कहा कि वह अनुमति दे रही है। साथ ही स्पष्ट किया कि पहले का आदेश ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा। पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक हालिया मामले में जमानत के लिए यहां पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष पीएमएलए अदालत जाने की भी इजाजत दे दी।
शीर्ष अदालत ने मुंबई की जेलों में बंद संजय और अजय चंद्रा को हर 15 दिन में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने की इजाजत दी और कहा कि उनके परिवार के सदस्य जेल नियमावली के अनुसार उनसे बात कर सकते हैं।
पिछले साल 26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने चंद्र बंधुओं को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोजा जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था क्योंकि ईडी ने कहा था कि वे कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से जेल परिसर से कारोबार संचालित कर रहे थे। शीर्ष अदालत के निर्देश पर चंद्र बंधुओं को मुंबई की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। अगस्त 2017 से जेल में बंद संजय और अजय दोनों पर कथित तौर पर फ्लैट खरीदारों के धन की हेराफेरी करने का आरोप है।