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GST: शेव करना भी हो जाएगा महंगा, रोजमर्रा की चीजों पर ऐसे पड़ेगा असर
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
Updated Tue, 27 Jun 2017 12:53 PM IST
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- फोटो : Getty Images
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1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स से उन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जिनका इस्तेमाल हम और आप जैसे लोग रोजाना करते हैं। इनमें टूथपेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के शेविंग क्रीम, शैम्पू पर 12 से 28 फीसदी तक का टैक्स लगाया है। इससे महीने का बजट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इनका इस्तेमाल प्रत्येक आदमी करता है।
इन पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स
फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, बटर, चीज़, घी, पैकेट में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स, जूस, नमकीन भुजिया, दंत मंजन, टमाटर सॉस शामिल हैं।
इन पर लगेगा 18 फीसदी टैक्स
बिस्किट, रिफाइंड चीनी, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, केक और पेस्ट्रीज, फ्रोजन सब्जियां, जैम, सूप, आइसक्रीम, मिनरल वॉटर, टिश्यू पेपर, पैकेट में बिकने वाले सब्जियों के पेस्ट शामिल हैं।
इन पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स
शेविंग क्रीम, डियोडरेंट, ऑफ्टर शेव लोशन, शैम्पू, बालों में लगाने वाली डाई, शेविंग मशीन, चॉकलेट युक्त वेफर्स, मोटर साइकिल शामिल हैं।
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इन पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स
फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, बटर, चीज़, घी, पैकेट में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स, जूस, नमकीन भुजिया, दंत मंजन, टमाटर सॉस शामिल हैं।
इन पर लगेगा 18 फीसदी टैक्स
बिस्किट, रिफाइंड चीनी, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, केक और पेस्ट्रीज, फ्रोजन सब्जियां, जैम, सूप, आइसक्रीम, मिनरल वॉटर, टिश्यू पेपर, पैकेट में बिकने वाले सब्जियों के पेस्ट शामिल हैं।
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इन पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स
शेविंग क्रीम, डियोडरेंट, ऑफ्टर शेव लोशन, शैम्पू, बालों में लगाने वाली डाई, शेविंग मशीन, चॉकलेट युक्त वेफर्स, मोटर साइकिल शामिल हैं।
होटलों को दी राहत
hotel
- फोटो : अमर उजाला
जेटली ने होटलों पर जीएसटी की दो दरों का ऐलान किया है। अरुण जेटली ने कहा कि जिन होटलों के कमरों का किराया 7500 तक है, उनपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। 7500 रुपए से अधिक के बिल पर 28 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा।
किसानों पर पड़ी मार
सरकार ने सभी किस्म के टायरों और ट्यूब के लिए 28 फीसदी की अधिकतम दर तय की गई है।चाहे टायर व ट्यूब का उपयोग कार में हो रहा हो, ट्रैक्टर या ट्रैक्टर ट्रॉली में हो रहा हो या बैलगाड़ी-भैंसा बुग्गी में हो रहा हो, जीएसटी में सब के लिए एक ही दर है। हालांकि अभी जो राज्यों में वैट की व्यवस्था चल रही है, उसमें कार के टायर और ट्रैक्टर के टायर पर कर की दरों में अंतर है।
बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी के टायर और ट्यूब पर तो उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा जैसे राज्यों में वैट की दर शून्य है तो कुछ राज्यों में पांच फीसदी तक है।
किसानों पर पड़ी मार
सरकार ने सभी किस्म के टायरों और ट्यूब के लिए 28 फीसदी की अधिकतम दर तय की गई है।चाहे टायर व ट्यूब का उपयोग कार में हो रहा हो, ट्रैक्टर या ट्रैक्टर ट्रॉली में हो रहा हो या बैलगाड़ी-भैंसा बुग्गी में हो रहा हो, जीएसटी में सब के लिए एक ही दर है। हालांकि अभी जो राज्यों में वैट की व्यवस्था चल रही है, उसमें कार के टायर और ट्रैक्टर के टायर पर कर की दरों में अंतर है।
बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी के टायर और ट्यूब पर तो उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा जैसे राज्यों में वैट की दर शून्य है तो कुछ राज्यों में पांच फीसदी तक है।