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Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   Income Tax Departments suggestion: Fill returns from e-filing portal, last date for filing ITR is 31st December

आयकर विभाग का सुझाव: ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न, आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर

Sat, 20 Nov 2021 06:57 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 20 Nov 2021 06:57 AM IST
सार

विभाग ने ट्वीट में कहा, ‘जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।’

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Income Tax Departments suggestion: Fill returns from e-filing portal, last date for filing ITR is 31st December
भारतीय बैंकिंग तथा कर प्रणाली - फोटो : iStock

विस्तार

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो जल्द दाखिल करें। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जो नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं। 

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विभाग ने ट्वीट में कहा, ‘जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।’ विभाग ने बताया, 1.76 करोड़ से ज्यादा करदाता आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।
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इन 12 चरणों में आसानी से भर सकते हैं आईटीआर

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन बटन पर क्लिक करें।
  2. अपना यूजरनेम दर्ज कर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें और फिर पासवर्ड डालें।
  3. अब ‘ई-फाइल टैब’ पर क्लिक करने के बाद ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प का चयन करें।
  4. आकलन वर्ष 2021-22 का चयन करें और फिर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
  5. यहां आपसे ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ विकल्प चुनने को कहा जाएगा। ‘ऑनलाइन’ विकल्प चुनें और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
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  7. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से ‘व्यक्तिगत’ विकल्प का चयन करें।
  8. इसके बाद कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
  9. आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
  10. छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के अंतर्गत 7वें प्रावधान के तहत रिटर्न का कारण पूछा जाएगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते समय समय सही विकल्प चुनें।
  11. इसके बाद अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
  12. अब आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
  13. अपना आईटीआर सत्यापित करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।
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