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आयकर विभाग का सुझाव: ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न, आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर
Sat, 20 Nov 2021 06:57 AM IST
योगेश साहू
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 20 Nov 2021 06:57 AM IST
सार
विभाग ने ट्वीट में कहा, ‘जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।’
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भारतीय बैंकिंग तथा कर प्रणाली
- फोटो : iStock
विस्तार
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो जल्द दाखिल करें। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जो नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं।
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विभाग ने ट्वीट में कहा, ‘जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।’ विभाग ने बताया, 1.76 करोड़ से ज्यादा करदाता आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।
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इन 12 चरणों में आसानी से भर सकते हैं आईटीआर
- ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन बटन पर क्लिक करें।
- अपना यूजरनेम दर्ज कर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें और फिर पासवर्ड डालें।
- अब ‘ई-फाइल टैब’ पर क्लिक करने के बाद ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प का चयन करें।
- आकलन वर्ष 2021-22 का चयन करें और फिर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
- यहां आपसे ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ विकल्प चुनने को कहा जाएगा। ‘ऑनलाइन’ विकल्प चुनें और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से ‘व्यक्तिगत’ विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
- आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
- छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के अंतर्गत 7वें प्रावधान के तहत रिटर्न का कारण पूछा जाएगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते समय समय सही विकल्प चुनें।
- इसके बाद अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
- अब आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
- अपना आईटीआर सत्यापित करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।
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