सरकारी कैलकुलेटर से चुटकी में जानें कितना लगेगा टैक्स
आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले अब आप आसानी से अपनी कर देनदारी की गणना कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 'ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर' लॉन्च किया है ताकि करदाता अपने बकाया कर की गणना कर सकें।
सीबीडीटी के अधिकारियों के अनुसार, नया टैक्स कैलकुलेटर वित्त मंत्री द्वारा पिछले बजट में घोषित कर दरों के मामले में पूरी तरह अपडेटेड है और सीबीडीटी भी इसकी जांच कर चुका है। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, कॉरपोरेट या इकाई अपनी कर देनदारी की गणना के लिए कर सकेगा।
हालांकि, आयकर विभाग ने कारदाताओं को सतर्क किया है कि कर की गणना के लिए वे पूरी तरह इसी कैलकुलेटर पर निर्भर न रहें क्योंकि आयकर रिटर्न के जटिल मामलों की जरूरतें अलग होती हैं और संभव है यह उसे पूरा न कर सके।
31 अगस्त है आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने डिस्क्लेमर में कहा है कि कैलकुलेटर सिर्फ सामान्य गणना के लिए है और यह सभी परिस्थितियों में सटीक कर गणना का दावा नहीं करता है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि रिटर्न दाखिल करने के लिए वे विभिन्न नियमों और अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उचित तरीके से कर देनदारी की गणना करें।
बीते सप्ताह सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नये फॉर्म अधिसूचित किए थे। उल्लेखनीय है कि नए फॉर्म आने में विलंब होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस सीजन में 31 जुलाई से बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी गई है।