RBI का यह स्पष्टीकरण है आपके बड़े काम का
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नोट पर अगर कुछ लिख दिया तो उसको भी बैंक स्वीकार करेगा। बैंकों द्वारा ऐसा नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) बैंकों पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। आरबीआई ने साफ किया है कि करेंसी नोट पर अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो वो नोट वैध और प्रचलन में भी जारी रहेगा।
सोशल मीडिया पर जारी हुआ था फर्जी मैसेज
आरबीआई द्वारा नवंबर में नए 500 और दो हजार के नोट जारी करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सऐप पर एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर नए नोट पर किसी ने कुछ लिख दिया तो वो नोट खराब और बेकार हो जाएगा।
बैंक भी ऐसे नोट को स्वीकार नहीं करेगा और यह वैध चलन से भी हट जाएगा। तब नए दो हजार के नोट पर सोनम गुप्ता बेवफा है लिखा हुआ फोटो भी काफी वायरल हुआ था।
आरबीआई ने फिर से जारी किया स्पष्टीकरण
आरबीआई ने एक बार फिर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि इस तरह के नोट जिन पर किसी ने पेन से कुछ लिख दिया है वो वैध मुद्रा के तौर पर जारी रहेंगे। फर्जी मैसेज के कारण बैंकों ने भी इस तरह के नोट लेने से मना कर दिया था।
कई प्रमुख बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ने इस तरह के नोट स्वीकारने बंद कर दिए थे।
आरबीआई ने जारी रख रखी है क्लीन नोट पॉलिसी
आरबीआई ने 1999 में क्लीन नोट नोट पॉलिसी जारी की थी, जिसके तहत आम पब्लिक से आग्रह किया गया है कि वो नोट पर किसी तरह से कुछ भी लिखने से बचे। बैंक भी अब नोट गिनने के बाद गड्डी बनाते वक्त पेन के बजाए पेंसिल से नोट की संख्या लिखते हैं।
इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बैंकों से भी कहा था कि वो ऐसे नोट को अपने यहां पर जमा व एक्सचेंज करेंगे। अगर कोई बैंक या करेंसी चेस्ट इस तरह के नोट स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है।