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सहारा लाइफ पर इरडा के फैसले पर यथास्थिति रखने का आदेश
एजेंसी, मुंबई।
Updated Tue, 01 Aug 2017 02:14 AM IST
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Sahara life
प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल (सैट) ने सहारा ग्रुप के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में हस्तांतरित करने के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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ट्रिब्यूनल ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तय कर दी जिसमें फैसला किया जाएगा कि इरडा के निर्देशों के खिलाफ सहारा लाइफ इंश्योरेंस की याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं। इरडा ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से कहा था कि वह 31 जुलाई तक सहारा लाइफ की सभी संपत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण कर ले।
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इस फैसले के खिलाफ सोमवार को सहारा लाइफ ने प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। यह ट्रिब्यूनल बीमा नियामक के नियमों के प्रतिकूल सेबी, इरडा और पीएफआरडीए जैसी वित्तीय नियाम संस्थाओं के आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करता है।
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सैट में जस्टिस सीकेजी नायर और जस्टिस जोग सिंह की पीठ ने सहारा मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस की ओर से मरकंद गांधी एंड कंपनी ने याचिका दायर की है। मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के फैसले का मतलब है कि इरडा द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लग गई है।