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GST रिटर्न फाइल करने के लिए बचे 10 दिन, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Thu, 10 Aug 2017 12:35 PM IST
amarujala.com- Presented by: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented by: अनंत पालीवाल Updated Thu, 10 Aug 2017 12:35 PM IST
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last 10 days remain for businessmen to file their first IT return, government announces new dates
GST

सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई और अगस्त महीने के कारोबार का अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा अधिसूचित कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने बीते जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा को मंजूरी दी थी। 

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अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था। इसमें सेल्फ असेसमेंट के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जमा कराना था। इधर, बुधवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखें अधिसूचित कर दी।
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अधिसूचना के मुताबिक बीते जुलाई महीने में कारोबार के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा 1 से 5 सितंबर तक जमा कराना होगा। अगस्त में किए गए कारोबार के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा। जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी। 
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किसी कारोबारी के पास जुलाई महीने में दूसरे कारोबारी या अन्य जगह से आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा। अगस्त में हुई आपूर्ति के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 21 से 25 सितंबर है। जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी। 

जुलाई महीने में हुए कारोबार के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 को 11 से 15 सितंबर तक जमा करना होगा। अगस्त महीने के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 26 से 30 सितंबर है। पहले जीएसटीआर-3 दाखिल कराने की मूल तारीख 20 सितंबर थी।

जहां तक जीएसटीआर- 3बी की बात है तो जीएसटी पोर्टल पर जुलाई महीने के लिए रिटर्न पांच अगस्त से दाखिल हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। अगस्त महीने के लिए यह रिटर्न 20 सितंबर तक दाखिल किया जा सकता है।


क्या हैं जीएसटीआर 1,2,3
जीएसटीआर-1 के तहत कारोबारी को अपनी बिक्री की डिटेल देनी होती है। जीएसटीआर- 2 के तहत कारोबारियों को खरीद की डिटेल देना होती है और जीएसटीआर -3 के तहत कारोबारियों को कंपोजिट डिटेल देनी होती है। 

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