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Hindi News ›   Business ›   Jul 1 onwards,anyone eligible to obtain Aadhaar must quote their Aadhaar for applying PAN-CBDT

सरकार ने किया साफ, 1 जुलाई से पैन और आयकर रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य

Sun, 11 Jun 2017 06:10 AM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Sun, 11 Jun 2017 06:10 AM IST
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Jul 1 onwards,anyone eligible to obtain Aadhaar must quote their Aadhaar for applying PAN-CBDT
फाइल फोटो
अगर आपके पास पैन कार्ड है, पर आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका पैन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आधार कार्ड बनवा लें। क्योंकि बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये जानकारी दी है। 
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ठीक यही बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी, जिसे सरकार की तरफ से साफ किया गया है। सीबीडीटी द्वारा जारी बयान के मुताबिक 1 जुलाई से बनने वाले सभी पैन कार्ड में आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी का उल्लेख आवश्यक होगा। बिना इसके किसी भी आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।
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इसके साथ ही सीबीडीटी ने ये भी कहा कि जिनके पैन कार्ड 1 जुलाई से पहले जारी किए गए हैं, या किए जाने हैं। अगर उसके पास आधार कार्ड है, तो आयकर विभाग में उसकी जानकारी देते हुए पैन और आधार को लिंक करा लिया जाए। क्योंकि आधार होने के बावजूद बिना लिंक किए पैन का इस्तेमाल अगर कोई करेगा, तो उसका पैन रद्द कर दिया जाएगा।
सीबीडीटी ने उन बातों को भी साफ करने की कोशिश की है, जिनके पास पैन कार्ड तो है, पर आधार नहीं। ऐसे लोगों में सरकारी आदेश का डर है कि कहीं उनके पैन कार्ड रद्द न हो जाएं। सीबीडीटी ने साफ किया कि अगर किसी के पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड नहीं है। न ही वो निकट भविष्य में आधार कार्ड बनवा रहा है। तो भी उसका पैन कार्ड चलता रहेगा। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, तो पैन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सीबीडीटी की सफाई के बाद इस मुद्दे पर फैला भ्रम काफी हद तक साफ हो गया होगा।
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