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एंबी वैली की बिक्री पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर, 24 हजार करोड़ का किया क्लेम
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Mon, 11 Sep 2017 09:52 AM IST
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सुब्रत रॉय सहारा
- फोटो : pti
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुणे के पास में स्थित सहारा ग्रुप की एंबी वैली की बिक्री पर नजर है। डिपार्टमेंट ने 24 हजार करोड़ रुपये का क्लेम किया है। इस क्लेम अमाउंट में ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।
पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत रॉय
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुप्रीम कोट के आदेश के तहत एंबी वैली को नीलाम किया जाना है। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ऑफिशियल लिक्वीडेटर को नियुक्त किया गया जो पूरी नीलामी प्रक्रिया को संपन्न कराएगा।
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ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने इस वैली की बिक्री के लिए 37392 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स क्लेम किया है वो एंबी वैली लिमिटेड पर काफी समय से देय है। इस कंपनी के पास ही एंबी वैली सिटी का स्वामित्व है।
सहारा ग्रुप पर 5092 करोड़ रुपये की कुल देनदारी है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट नीलामी की अगली प्रक्रिया पर आदेश देगा। इससे पहले कोर्ट ने सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सुब्रत राय समय पर यह पैसा जमा कर देते हैं, तो फिर नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। इस साल जनवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एवीएल को 24646 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था। यह नोटिस डिपार्टमेंट ने कंपनी का स्पेशल ऑडिट करने के बाद जारी किया था।
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पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत रॉय
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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुप्रीम कोट के आदेश के तहत एंबी वैली को नीलाम किया जाना है। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ऑफिशियल लिक्वीडेटर को नियुक्त किया गया जो पूरी नीलामी प्रक्रिया को संपन्न कराएगा।
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ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने इस वैली की बिक्री के लिए 37392 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स क्लेम किया है वो एंबी वैली लिमिटेड पर काफी समय से देय है। इस कंपनी के पास ही एंबी वैली सिटी का स्वामित्व है।
सहारा ग्रुप पर 5092 करोड़ रुपये की कुल देनदारी है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट नीलामी की अगली प्रक्रिया पर आदेश देगा। इससे पहले कोर्ट ने सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सुब्रत राय समय पर यह पैसा जमा कर देते हैं, तो फिर नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। इस साल जनवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एवीएल को 24646 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था। यह नोटिस डिपार्टमेंट ने कंपनी का स्पेशल ऑडिट करने के बाद जारी किया था।