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बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में, पॉलिसीधारकों को होगा फायदा

Thu, 04 Mar 2021 02:44 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 04 Mar 2021 02:44 AM IST
सार

  • बीमा लोकपाल नियम में बदलाव, अब सेवाओं में कमियों की ऑनलाइन शिकायत
  • बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद का कार्य संभालेगी बीमा लोकपाल परिषद

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Government notifies amendments to insurance ombudsman rules 2017
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

बीमा सेवाओं में कमियों की शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को बीमा लोकपाल नियम-2017 में व्यापक संशोधन को अधिसूचित किया है। नए नियम के तहत अब बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में आएंगे और बीमा लोकपाल परिषद बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद का कार्य संभालेगी।

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वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी नोटिस में कहा है कि नए नियम के तहत बीमा कंपनी एवं पॉलिसीधारक के बीच विवादों से लेकर बीमा कंपनी, एजेंट, ब्रोकर और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों तक की शिकायत की जा सकती है।
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पहले सिर्फ बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक के बीच किसी विवाद की शिकायत ही लोकपाल से की जा सकती थी। इस बदलाव के बाद अब बीमा कंपनियों को शिकायत प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा बनना होगा ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
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ऑनलाइन जान सकेंगे शिकायतों की स्थिति
नए नियम के तहत पॉलिसीधारक लोकपाल से बीमा सेवाओं में कमियों की ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन तरीके से शिकायतों की स्थिति भी जान सकेंगे। इससे पॉलिसीधारकों का समय बचेगा और लोकपाल विवाद की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।


इसके अलावा, लोकपाल के लिए चयन समिति में अब उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने या बीमा क्षेत्र में ग्राहक सुरक्षा को आगे बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।

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