दिवाली घर पर ही मनाएंगे सुब्रत रॉय, 28 नवंबर तक बढ़ी पेरोल
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सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेरोल को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पेरोल को बढ़ाने के साथ सुब्रत रॉय को 200 करोड़ जमा कराने का भी आदेश दिया है।
इससे पूर्व शीर्ष कोर्ट ने उनकी अंतरिम पेरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ायी थी।
गौरतलब है कि बीते छह मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को उनकी मां छबि राय की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों की पेरोल पर तिहाड़ जेल से रिहा किया था। उसके बाद से ही सहारा प्रमुख लगातार अपनी पैरोल बढ़वाकर जेल से बाहर चल रहे हैं।
कहां से जुटाए 25000 करोड़?
सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सहारा समूह से कहा कि वह वह खुलासा करें कि निवेशकों को लौटाए गए 25,000 करोड़ रुपये उसने कहां से जुटाए। कोर्ट ने कहा कि यह बात बचा पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी स्त्रोत के इकठ्ठा हो गई होगी।
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख को दो अन्य निदेशकों के साथ 4 मार्च 2014 को जेल भेजा गया था क्योंकि उन्होंने निवेशकों के 17,600 करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के साल 2012 में दिए गए आदेश की अवहेलना की थी।