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कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से कुछ ही मिनटों में मालामाल हुए निवेशक, कमाए 6.8 लाख करोड़

Fri, 20 Sep 2019 07:28 PM IST
Priyesh Mishra बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 20 Sep 2019 07:28 PM IST
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Corporate tax cuts by FM Nirmala Sitharaman Share markets Investors profit of 5 lakh crores
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : Amar Ujala Graphics

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में छूट के एलान ने शेयर बाजार में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र को टैक्स बोनस दिए जाने के कुछ ही समय के अंदर दलाल स्ट्रीट के निवेशकों ने 6.8 लाख करोड़ रुपये कमाए।

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गुरुवार को 138.54 लाख करोड़ रुपये की तुलना में टैक्स में छूट की घोषणा के बाद बीएसई बाजार पूंजीकरण बढ़कर 143.45 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इस दौरान बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सेंसेक्स में 1,921.15 अंकों की बढ़त और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी में 500 अंकों की बढ़त देखी गई। बीएसई और निफ्टी में पिछले एक दशक में आज के दिन रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है।
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कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा। जबकि सरचार्ज और सेस जोड़कर प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी। पहले यह दर 30 फीसदी थी। कैपिटल गेन पर सरचार्ज खत्म हो गया है। 

सरकार को सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का होगा नुकसान

कॉर्पोरेट कर की दर घटाने से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। 

यह भी पढ़ें: वित्त मंत्री के एलान ने निवेशकों की झोली में डाल दिए 2.11 लाख करोड़ रुपये

कंपनी के पास होगा ये विकल्प

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेती है, तो उसके पास 22 फीसदी की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा।

जो कंपनियां 22 फीसदी की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी।

नई कंपनियों को देना होगा 15 फीसदी कर

सीतारमण ने कहा कि एक अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 फीसदी की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं। नई विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 फीसदी होगी।

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