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कोरोना: इलाज के क्लेम पर बीमा कंपनियां दो घंटे में लेंगी फैसला
Mon, 20 Apr 2020 07:57 AM IST
योगेश साहू
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: योगेश साहू
Updated Mon, 20 Apr 2020 07:57 AM IST
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- फोटो : Pixabay
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा) ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीमा कंपनियों और क्लेम से जुड़े मामलों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बीमा कंपनियों को कोरोना के इलाज के लिए क्लेम आवेदन का दो घंटे के भीतर निपटान करना होगा। ताकि पीड़ित मरीज को परेशानी ना हो।
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दरअसल, इरडा ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस महामारी में कैशलेस उपचार और अस्पताल से फाइनल डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट पर दो घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए। इरडा ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के तत्काल सेटलमेंट के लिए नए और अहम मानदंड जारी किए हैं। इससे बीमाधारी पीड़ित मरीज को परेशान ना होना पड़े।
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इरडा ने यह भी कहा है कि हॉस्पिटल से फाइनल बिल या डिस्चार्ज की सूचना मिलने पर बीमाकर्ताओं को दो घंटे के अंदर अपने फैसले की सूचना मरीज और अस्पताल को देनी होगी। बीमाकर्ताओं से कहा गया है कि अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें।
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मार्च में भी इरडा ने बीमाकर्ताओं को कोरोना मरीजों के दावे तत्काल और प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए थे। इरडा ने कहा कि बीमाकर्ता दावों को निपटाने के लिए ऐसा तंत्र और प्रक्रिया स्थापित करें, जो 24 घंटे सक्रिय रहे।
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल ही में स्वास्थ्य और वाहन बीमा के नवीनीकरण की तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी थी। ताकि बीमा पॉलिसीधारकों को असुविधा ना झेलनी पड़े।
इसका अर्थ यह है कि यदि आपकी पॉलिसी के नवीनीकरण की तिथि 25 मार्च से तीन मई के बीच है, तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध मानी जाएगी। बहरहाल, यह अवधि अभी और बढ़ेगी या नहीं यह लॉकडाउन की मियाद पर निर्भर करेगा।
क्लेम कमेटी करेगी रिव्यू
इरडा ने बीती 4 मार्च 2020 को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन कवर देने वाली सभी मौजूदा क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को कोरोना मामलों के लिए भी यही कवर देना चाहिए।
कोरोना वायरस के इलाज के लिए स्वीकार्य मेडिकल खर्च का निपटान, मौजूदा पॉलिसी समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। जिसमें क्वारंटीन में रहने का समय भी शामिल है। क्लेम कमेटी की व्यापक समीक्षा के बिना दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी: कम प्रीमियम
इरडा की मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आरोग्य संजीवनी को देश की 29 स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियां प्रदान करती हैं। यह पॉलिसी देने पर इसके नाम के साथ कंपनी का नाम भी होगा। इसमें सभी मानक सुविधाएं होंगी और प्रीमियम भी कम होगा। इसके तहत कोरोना संबंधी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर कवरेज दिया जाएगा।