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सीबीडीटी का निर्देश: दो करोड़ से ज्यादा कमाई तो विदेशी फर्म को देना होगा डिजिटल टैक्स

Wed, 05 May 2021 08:31 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 05 May 2021 08:31 AM IST
सार

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार  को 11यूडी की नई धारा के तहत ऐसी कंपनियों को आयकर दायरे में लाते हुए डिजिटल टैक्स की सीमा तय कर दी है

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CBDT Instructions: Foreign firm will have to pay digital tax if it earns more than two crore
e-commerce

विस्तार

गूगल, फेसबुक, अलीबाबा व अमेजन जैसी विदेशी तकनीकी कंपनियों जो भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं रखती, लेकिन यहां कारोबार के जरिए मोटा मुनाफा कमाती हैं, उन्हें अब सरकार को डिजिटल टैक्स देना होगा।

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भारत में तीन लाख से ज्यादा उपभोक्ता वाली कंपनियां भी आएंगी दायरे में
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को 11यूडी की नई धारा के तहत ऐसी कंपनियों को आयकर दायरे में लाते हुए डिजिटल टैक्स की सीमा तय कर दी है। सीबीडीटी ने कहा, ऐसी अप्रवासी कंपनियां जो भारत में उत्पाद सेवा अथवा संपत्ति लेनदेन के जरिए सालाना 2 करोड़ से ज्यादा राजस्व कमाती हैं, उन्हें डिजिटल टैक्स का भुगतान करना होगा।
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इसमें डाटा या सॉफ्टवेयर का डाउनलोड किया जाना भी शामिल होगा। इसके अलावा जो कंपनियां भारत में तीन लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ कारोबार करती हैं उन्हें भी डिजिटल टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। सरकार ने वित्त अधिनियम 2018 में ही डिजिटल टैक्स लगाने का प्रावधान रखा था लेकिन बाद में इसे फिलहाल टाल दिया गया था। बाजार के जानकार भी सीबीडीटी की ओर से अचानक उठाए इस कदम पर हैरानी जता रहे हैं।

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