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Wheat Flour Export: गेहूं के बाद अब आटा निर्यात पर सरकार की सख्ती, लेनी होगी इनकी मंजूरी
Thu, 07 Jul 2022 12:46 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Thu, 07 Jul 2022 12:46 PM IST
सार
डीजीएफटी (Directorage General of Foreign Trade) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी।
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wheat flour
- फोटो : iStock
विस्तार
मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने गेहूं के आटे के आउटबाउंड शिपमेंट के लिए एक नया अनुमोदन ढांचा अमल में लाने का फैसला किया है। गेहूं के आटे के निर्यातकों को अब आटे के शिपमेंट के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नए नियम 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे।
डीजीएफटी (Directorage General of Foreign Trade) की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए अनुमोदन ढांचे के तहत तय किए गए प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सैमोलिना, साबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है नए निर्देश 12 जुलाई से लागू हो जाएंगे साथ ही, 6 से 12 जुलाई के बीच सिर्फ उन्हीं कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल पाएगी, जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस समय अवधि के बीच के जो भी कंसाइनमेंट होंगे उन्हें रोक दिया जाएगा।
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आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश से आटा के एक्सपोर्ट में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में इसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। बढ़ती कीमत पर नियंत्रण और खपत के लिए स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आटा निर्यात की शर्तों को सख्त करने का फैसला लिया गया है।
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डीजीएफटी (Directorage General of Foreign Trade) की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए अनुमोदन ढांचे के तहत तय किए गए प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सैमोलिना, साबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा।
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नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है नए निर्देश 12 जुलाई से लागू हो जाएंगे साथ ही, 6 से 12 जुलाई के बीच सिर्फ उन्हीं कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल पाएगी, जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस समय अवधि के बीच के जो भी कंसाइनमेंट होंगे उन्हें रोक दिया जाएगा।
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आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश से आटा के एक्सपोर्ट में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में इसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। बढ़ती कीमत पर नियंत्रण और खपत के लिए स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आटा निर्यात की शर्तों को सख्त करने का फैसला लिया गया है।