भुलावे से कम नहीं 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए रिटर्न से छूट की घोषणा
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आम बजट-2021 से ज्यादातर लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लेकर की गई घोषणा भी उन्हें खुश नहीं कर सकेगी। बजट प्रस्ताव में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है, जिनकी आय सिर्फ पेंशन से या बैंकों में सावधि जमा यानी एफडी से होती है। सच्चाई यह है कि यदि एफडी से ब्याज पर आय कर योग्य है तो बैंक पहले ही स्रोत पर कर कटौती कर लेते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए रिटर्न दाखिल करना ही होगा।
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आम बजट-2021 से ज्यादातर लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लेकर की गई घोषणा भी उन्हें खुश नहीं कर सकेगी। बजट प्रस्ताव में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है, जिनकी आय सिर्फ पेंशन से या बैंकों में सावधि जमा यानी एफडी से होती है। सच्चाई यह है कि यदि एफडी से ब्याज पर आय कर योग्य है तो बैंक पहले ही स्रोत पर कर कटौती कर लेते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए रिटर्न दाखिल करना ही होगा।
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों या पेंशनधारकों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। परंतु यह घोषणा जमीनी स्तर पर कितनी कामायब होगी यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि इस रिटर्न छूट को पाने के लिए भी कई शर्तें रखी गई हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें...