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काम की बात: टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में ऐसे बनाएं निवेश रणनीति, चार दिन का समय है टैक्स बचत योजनाओं में पैसे लगाने के लिए

Mon, 28 Mar 2022 07:00 AM IST
देव कश्यप कालीचरण, नई दिल्ली।
कालीचरण, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 28 Mar 2022 07:00 AM IST
सार

आपको पहले ऐसे विकल्पों में निवेश करना चाहिए, जो टैक्स बचाने में मददगार हों। इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। इनमें निवेश कर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। टैक्स बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कमाई और स्लैब के मुताबिक गणना कर आप टैक्स बचाने वाले विकल्पों में ऑनलाइन तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य या जीवन बीमा खरीद सकते हैं।

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To save tax make such an investment strategy at the last moment, four days remain to invest money in tax saving schemes
टैक्स (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में महज चार दिन बचे हैं। इसके बाद नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा। अगर आपको पूरे साल के लिए टैक्स की प्लानिंग नहीं की है तो अब भी आपको पास 31 मार्च, 2022 तक का समय है। ऐसे में 2022-23 शुरू होने से आपको पहले ऐसे विकल्पों में निवेश करना चाहिए, जो टैक्स बचाने में मददगार हों।

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इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। इनमें निवेश कर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। टैक्स बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कमाई और स्लैब के मुताबिक गणना कर आप टैक्स बचाने वाले विकल्पों में ऑनलाइन तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य या जीवन बीमा खरीद सकते हैं।
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अपनी कर देनदारी समझें
कमाई के मुताबिक अपनी टैक्स देनदारी समझें। उदाहरण के लिए, अगर कमाई 5 लाख रुपये है और आपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में 1.50 लाख निवेश किया है तो करयोग्य आय 3.50 लाख रुपये है। इस तरह, पांच लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। कमाई 5 लाख से ज्यादा होने पर टैक्स बचाने के लिए निवेश जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी करयोग्य आय 5.40 लाख रुपये है तो आपको 40,000 रुपये का निवेश दिखाना पड़ेगा, तभी आप टैक्स देनदारी से बच पाएंगे।

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यहां निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स

  • ईएलएसएस : इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। फंड हाउस के जरिये इसमें निवेश कर सकते हैं। इस पर 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन, अगली बार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेश पर विचार करना चाहिए। इसमें टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न भी मिलता है।
  • स्वास्थ्य बीमा : स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 80डी के तहत 25,000 रुपये तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। माता-पिता की उम्र 60 साल के अंदर होने पर स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये तक अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये तक अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं।
  • जीवन बीमा : 80सी के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। यह आपके बाद परिवार की वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मददगार होता है।
  • पांच साल की बैंक एफडी : यह भी टैक्स बचाने का अच्छा विकल्प है। इसके लिए आप किसी भी बैंक या डाकघर में एफडी खाता खोल सकते हैं।

खर्चों का ब्योरा जरूर रखें
मकान किराया, बच्चों की स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ, मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचा सकते हैं। ऐसा करने से अगर करयोग्य आय 5 लाख से नीचे आती है तो टैक्स बचत के लिए निवेश जरूरी नहीं है। इसके विपरीत, 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर टैक्स बचाने के लिए उतनी ही रकम का निवेश करना होगा। -आदिल शेट्टी सीईओ, बैंक बाजार

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