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RBI: दिसंबर महीने में निर्देश ना मानने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने की कार्रवाई, लगा लाखों रुपये का जुर्माना
Thu, 04 Jan 2024 08:58 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Thu, 04 Jan 2024 08:58 PM IST
सार
RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2023 में कई सहकारी बैंकों पर निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की और जुर्माना लगाया। इन बैंकों पर 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।
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आरबीआई
- फोटो : iStock
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर महीने में कई सहकारी बैंकों पर निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की और जुर्माना लगाया। आरबीआई की ओर से 13 दिसंबर, 2023 का एक आदेश जारी कर लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमडी, जिला दाहोद, गुजरात पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक- जमा पर ब्याज दर) 2016 के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।
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वहीं केंद्रीय बैंक ने 08 दिसंबर, 2023 को एक आदेश जारी कर भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कच्छ, गुजरात परनिर्देशों का पालन न करने के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं 13 दिसंबर, 2023 के ही एक अन्य आदेश के तहत भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर निर्देशों का पालन न करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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आरबीआई ने 07 दिसंबर, 2023 के एक आदेश में संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सनखेड़ा, छोटा उदयपुर, गुजरात पर भी पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। बैंक पर 'निदेशकों और उनके रिश्तेदारों व उनसे जुड़े फर्मों को ऋण देने में आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई की गई है।
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