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दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन: मशीन-से-मशीन सेवा के लिए देनी होगी 40 लाख बैंक गारंटी
Wed, 19 Jan 2022 05:26 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 19 Jan 2022 05:26 AM IST
सार
एम2एम सेवाएं देने की मंशा रखने वाली दूरसंचार कंपनियों को राष्ट्रीय परमिट के लिए 30 लाख रुपये का प्रवेश शुल्क और 40 लाख रुपये बैंक गारंटी देनी होगी।
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दूरसंचार विभाग
- फोटो : Wikipedia
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विस्तार
दूरसंचार विभाग ने देश में 5जी अनुपालन में अहम मानी जा रही मशीन-टू-मशीन (एम2एम) सेवा देने के लिए दूरसंचार लाइसेंस जारी करने संबंधी नियमों को संशोधित किया है।
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इसके तहत एम2एम सेवाएं देने की मंशा रखने वाली दूरसंचार कंपनियों को राष्ट्रीय परमिट के लिए 30 लाख रुपये का प्रवेश शुल्क और 40 लाख रुपये बैंक गारंटी देनी होगी।
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दूरसंचार विभाग ने मई, 2018 में एम2एम से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन इनके लाइसेंसिंग प्रावधान से संबंधित नियम उसमें शामिल नहीं किए गए थे।
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विभाग ने सोमवार को जारी संशोधन प्रारूप में कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर एम2एम सेवा के लिए परमिट जारी करने के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। सर्किल एवं जिला स्तर पर भी ये परमिट जारी होंगे। सर्किल परमिट के लिए राशि 2-2 लाख होगी।