फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   telecom companies will not give compensation to subscribers for call drop

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कॉल ड्रॉप होने पर टेलिकॉम कंपनियों को नहीं देना होगा जुर्माना

Wed, 11 May 2016 12:29 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 May 2016 12:29 PM IST
विज्ञापन
telecom companies will not give compensation to subscribers for call drop
कॉल ड्रॉप पर टेलिकॉम कंपनियों को नहीं देना पड़ेगा जुर्माना - फोटो : getty

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने की स्थिति में टेलिकॉम कंपनियों को जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था। अब ट्राई के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉल ड्रॉप के लिए सिर्फ टेलिकॉम कंपनियां ही दोषी नहीं होती हैं। कई बार खराब गुणवत्ता के मोबाइल फोन की वजह से भी कॉल ड्रॉप की समस्या आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से टेलिकॉम कंपनियों का काफी राहत मिली है।
विज्ञापन



क्या था ट्राई का प्रस्ताव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के प्रस्ताव के अनुसार कॉल शुरू होने के पांच सेकंड के भीतर कॉल ड्रॉप होने पर कोई चार्ज नहीं लगता। अगर पांच सेकंड के बाद कॉल ड्रॉप होती तो उतना ही चार्ज लगता जितनी कॉल हुई है। 

यानि कि एक रुपए प्रतिमिनट कॉल प्लान के दौरान 30 सेकंड में कॉल ड्रॉप हो जाती है तो 30 सेकंड का ही चार्ज लगता। वहीं कॉल ड्रॉप के ऐवज में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को इसके लिए ग्राहक को एक रुपए का हर्जाना भी देना पड़ता। ट्राई के मुताबिक कॉल ड्रॉप की यह भरपाई दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक सीमित रखी गई थी। 


कैसे मिलनी थी जुर्माने की राशि

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के अनुसार दूरसंचार परिचालकों को एसएमएस या यूएसएसडी के जरिए कॉल करने वाले ग्राहकों कॉल ड्रॉप के चार घंटे के भीतर एक एसएमएस भेजना होगा और कॉल ड्रॉप के हर्जाने की राशि उसके अकाउंट में भेजी जानी थी।

जबकि पोस्ट पेड कस्टमर के लिए अगले बिल में यह राशि एडजस्ट करने का आदेश दिया था। ट्राइ का मानना था कि यह व्यवस्‍था लागू होने से फोन ग्राहकों को काफी हद तक कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिल सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed