फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Tax will have to be paid: From April 1, there will be a change in the rules of PF account, your pocket will be affected

देना होगा टैक्स : एक अप्रैल से पीएफ खाते के नियमों में होगा बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Fri, 11 Mar 2022 05:55 AM IST
योगेश साहू बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 11 Mar 2022 05:55 AM IST
सार

एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम का असर 1.23 लाख अमीरों (हाई इनकम इंडिविजुअल) पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये लोग अब तक एक साल में औसतन 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई ब्याज से कर रहे है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नए नियम से इनकी कमाई पर रोक लगेगी। अब तक पीएफ योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

विज्ञापन
Tax will have to be paid: From April 1, there will be a change in the rules of PF account, your pocket will be affected
PF New - फोटो : iStock

विस्तार

प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नियमों में एक अप्रैल, 2022 से बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए वित्त वर्ष से अगर आप पीएफ खाते में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करते हैं तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी।

विज्ञापन


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर चुका है। इसके तहत, अगर आप एक साल में अपने पीएफ खाते में 2.50 लाख से ज्यादा योगदान करते हैं तो इस पर मिलने वाली ब्याज आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। पीएफ खाते में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
विज्ञापन


आसान होगी टैक्स की गणना
अगर किसी नौकरीपेशा का पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.50 लाख से ज्यादा होगा तो उसके दो अलग-अलग खाते बनाए जाएंगे। पहले पीएफ खाते में 2.50 लाख जमा होंगे, जबकि उससे ज्यादा की राशि दूसरे खाते में जमा होगी। इससे कर गणना आसान होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अमीरों की कमाई पर लगेगी रोक
एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम का असर 1.23 लाख अमीरों (हाई इनकम इंडिविजुअल) पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये लोग अब तक एक साल में औसतन 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई ब्याज से कर रहे है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नए नियम से इनकी कमाई पर रोक लगेगी। अब तक पीएफ योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

जीएसटी : लागू होगा नया ई-इनवॉयस सिस्टम

  • जीएसटी संग्रह बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार लगातार इस प्रणाली में बदलाव कर रही है। एक अप्रैल से ई-इनवॉयस प्रणाली में बदलाव हो है। बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन वाली कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ई-इनवॉयस जरूरी होगा।
  • 1 अक्तूबर, 2020 को सरकार ने 500 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इसे जरूरी बनाया था। 1 जनवरी, 2021 को इसे घटाकर 100 करोड़ किया गया। नए वित्त वर्ष से इसे फिर बदलकर 50 करोड़ तक टर्नओवर तय कर दिया।

डाकघर : खाता खोलना जरूरी
अगर आपने डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो एक अप्रैल, 2022 से इसके नियमों में बदलाव हो रहा है। नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और मासिक आय योजना (एमआईएस) में निवेश करने के लिए बचत खाता या बैंक खाता खोलना जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed