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Spicejet Row: स्पाइसजेट कलानिधि मारन व केएएल एयरवेज से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी, एयरलाइन ने किया एलान
Wed, 22 May 2024 03:04 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 22 May 2024 03:04 PM IST
सार
Spicejet Row: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को 17 मई को रद्द कर दिया था, जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया गया था।
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नागर विमानन मंत्रालय
- फोटो : i-stock
विस्तार
विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बुधवार को बताया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को 17 मई को रद्द कर दिया था, जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया गया था।
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अदालत की खंडपीठ ने एकल पीठ के 31 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को स्वीकार कर लिया। साथ ही मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया।
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इस फैसले के बाद एयरलाइन ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह मारन और केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी।
एयरलाइन ने कहा, "स्पाइसजेट ने मारन और केएएल एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन के 580 करोड़ रुपये और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये शामिल हैं। विवादित आदेश को रद्द करने के साथ ही स्पाइसजेट को 450 करोड़ रुपये वापस मिलना तय है।"