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Supreme Court: सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर स्टे, धन शोधन से जुड़ा है मामला

Wed, 10 Apr 2024 03:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 10 Apr 2024 03:19 PM IST
सार

Supreme Court: मार्टिन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और वकील रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष अदालत को यह विचार करना चाहिए था कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में सुनवाई पहले से जारी मामले में ट्रायल पूरी होने के बाद ही शुरू हो सकती है।

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SC stays trial in money laundering case against 'lottery king' Santiago Martin
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर बुधवार को स्टे लगा दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष पीएमएलए अदालत के 16 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली मार्टिन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में सुनवाई स्थगित रखने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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मार्टिन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और वकील रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष अदालत को यह विचार करना चाहिए था कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में सुनवाई पहले से जारी मामले में ट्रायल पूरी होने के बाद ही शुरू हो सकती है।
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विशेष अदालत ने 16 मार्च को मार्टिन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी के मामले में कथित लॉटरी घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में ट्रायल पूरी होने तक सुनवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया था।
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मार्टिन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र एक पहले से निपट चुके मामले में है, जिसके आधार पर ईडी ने उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही एक बार मामले में बरी होने या आरोप मुक्त होने के बाद जारी नहीं रखी जा सकती है।

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