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Australia: ऑस्ट्रेलिया में अब काम के घंटों के बाद बॉस की अनदेखी का अधिकार, लागू होगा 'राइट टू डिस्कनेक्ट'
Sat, 24 Aug 2024 03:33 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 24 Aug 2024 03:33 PM IST
सार
Australia: ऑस्ट्रेलिया में नए कानून के तहत श्रमिकों को काम के तय घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं की मॉनिटरिंग के बाहर रहने और उनके संदेशों की अनदेखी करने का अधिकार मिलेगा। इस कानून के बाद कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं को काम करने से मना करने का अधिकार होगा बशर्ते की उनका ऐसा करना अनुचित ना हो।
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अदालत
- फोटो : ANI
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विस्तार
ऑस्ट्रेलिया में सोमवार से श्रमिकों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस को अनदेखा करने का अधिकार होगा। उनके इस अधिकार (राइट टू डिस्कनेक्ट) को एक कानून के जरिए संरक्षण दिया जाएगा। यह कानून फरवरी महीने में ही पास किया गया था।
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इस नए कानून के तहत श्रमिकों को काम के तय घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं की मॉनिटरिंग के बाहर रहने और उनके संदेशों की अनदेखी करने का अधिकार मिलेगा। इस कानून के बाद कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं को काम करने से मना करने का अधिकार होगा बशर्ते की उनका ऐसा करना अनुचित ना हो।
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आधिकारिक कानून में कहा गया है कि यह अधिकार किसी कर्मचारी के काम के घंटों के बाद उससे संपर्क करने के प्रयास को भी कवर करता है। हालांकि, कानून में आगे कहा गया है कि अगर इनकार को अनुचित माना जाता है तो कॉल के लिए कई कारकों जैसे कारण, संपर्क का तरीका आदि पर विचार किया जाएगा।
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श्रमिकों को कानून बनाकर इस तरह की सुविधा देने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश नहीं है, फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में भी पहले से ऐसे कानून मौजूद हैं। इस तरह के कानून कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने मोबाइल फोन को बंद रखने की अनुमति देते हैं।
साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई संसद से पारित होने के दौरान इस कानून को बड़ी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कानून का विरोध करने वालों इसे जल्दबाजी में लाया गया और त्रुटिपूर्ण करार दिया था।