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RBI: Rupee सहकारी बैंक 22 सितंबर से बंद करेगा कारोबार, आरबीआई ने इस कारण रद्द किया लाइसेंस

Sat, 27 Aug 2022 03:03 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Sat, 27 Aug 2022 03:03 PM IST
सार

RBI: रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश के बाद की गई है। 10 अगस्त को जारी आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह इस तिथि के छह हफ्तों के बाद लागू होगा।

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RBI: Rupee Co-Operative Bank will close business from September 22, RBI canceled the license for this reason
रुपी को-ऑपरेटिव बैंक - फोटो : Social Media

विस्तार

पुणे स्थित Rupee सहकारी बैंक लिमिटेड अपना बैंकिंग बिजनेस आने वाले 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद कर देगा। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आठ अगस्त 2022 की तारीख में आदेश जारी कर रुपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।  

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रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश के बाद की गई है। 10 अगस्त को जारी आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह इस तिथि के छह हफ्तों के बाद लागू होगा।

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आरबीआई के आदेश के मुताबिक 22 सितंबर 2022 से बैंक के सभी वित्तीय व्यवसाय बंद कर दिए जाएंगे। सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

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इस कारण रद्द किया गया लाइसेंस

आरबीआई की ओर से यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22(3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण किया गया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। आरबीआई का मानना है कि बैंक के कारोबार को जारी रखना बैंक के जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।



आरबीआई के अनुसार बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

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