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आरबीआई की सख्ती: क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी पर देना होगा जुर्माना, इन सुविधाओं के लिए जरूरी होगी ग्राहकों की मंजूरी
Fri, 22 Apr 2022 03:07 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 22 Apr 2022 03:07 PM IST
सार
RBI Issued New Guidelines For Credit Card Issuer: आरबीआई ने कहा कि बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा।
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क्रेडिट कार्ड से खर्च घटा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने समेत अन्य सुविधाएं शुरू करने से रोका है। इस आदेश की नाफरमानी करना कंपनियों को बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल, इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुनी राशि भरनी होगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने और भी कई आदेश जारी किए हैं।
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ग्राहकों को डराना-धमकाना पड़ेगा महंगा
अपने नए आदेश में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारी करने वाली कंपनियों या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने-धमकाने से रोक दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों को आरबीआई ने कहा कि बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा अगर कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा।
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क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (भुगतान बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को जुर्माना अदा करेगा। आरबीआई की ओर से कहा गया कि 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले कमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं।
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पांच प्वाइंट में समझें दिशा-निर्देश
- क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाए।
- इसे बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचित किया जाए।
- कंपनी डाक या अन्य माध्यम से क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा।
- सात कार्य दिवसों में क्रेडिट कार्ड बंद न कर पाने पर कंपनी ग्राहक को 500 रुपये/दिन जुर्माना देगी।
- कंपनी एक वर्ष से अधिक की अवधि से कार्ड इस्तेमान न होने पर ग्राहक को सूचना दे इसे बंद कर सकेगी।