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RBI: निजी और विदेशी बैंकों को आरबीआई का फरमान, दो पूर्णकालिक निदेशक रखना जरूरी

Wed, 25 Oct 2023 06:34 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 25 Oct 2023 06:34 PM IST
सार

RBI: आरबीआई ने बुधवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और मौजूदा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम स्थापित करना जरूरी है। ऐसी टीम की स्थापना से उत्तराधिकार योजना में भी सहूलियत मिल सकती है।

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RBI asks private banks to have at least 2 whole-time directors
आरबीआई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी और विदेशी बैंकों की पूर्ण सब्सिडियरी कंपनियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास दो पूर्णकालिक निदेशक हों। इसमें एमडी एवं सीईओ भी शामिल हो सकता है। जिन बैंकों में अभी दो पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं, उनको चार महीने के भीतर ऐसा करने के लिए कहा गया है।

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आरबीआई ने बुधवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और मौजूदा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम स्थापित करना जरूरी है। ऐसी टीम की स्थापना से उत्तराधिकार योजना में भी सहूलियत मिल सकती है।
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आरबीआई के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या बैंक के बोर्ड के परिचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य पहलुओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। नियुक्ति के संबंध में जिन बैंकों में सक्षम प्रावधान नहीं हैं, वे पहले आरबीआई से मंजूरी ले सकते हैं।

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