NSE Case : एनएसई से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, मनी लाउंड्रिंग का है मामला
NSE Case: एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के दो पूर्व सीईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया है। बीते नौ सितंबर को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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एक विशेष अदालत ने शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के दो पूर्व सीईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया है।
विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने शनिवार को संज्ञान लेते हुए कहा, ‘मुझे इस मामले में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री दिखती है। जिसके आधार पर मैं इस मामले में सभी चार आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पीएमएलए की धारा 4 के तहत संज्ञान लेती हूं।
अदालत ने कहा, ‘मैंने शिकायत की सामग्री, धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज आरोपित व्यक्तियों और गवाहों के बयान और शिकायतों के साथ दायर दस्तावेजों को ध्यान से देखा है।’
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायत प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक ने कराई है। वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। वे एक लोक सेवक हैं। इसलिए शिकायतकर्ता की जांच आवश्यक नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा ने संज्ञान के बिंदु पर अपना पक्ष रखा।
बता दें कि ईडी ने इस मामले में बीते नौ सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।