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फ्री में भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें कौन से बैंक दे रहे हैं सुविधा?

Mon, 04 Jul 2016 04:24 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 04 Jul 2016 04:24 PM IST
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now you can Fill ITR without paying, many banks are providing this facility

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए अब किसी भी तरह से फाल्तू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई बैंक हैं जो आपको फ्री में आईटीआर भरने की सुविधा दे रहे हैं। इसके लिए आपको किसी सीए और रिटर्न फाइल कराने वाली किसी कंपनी के पास जाकर के पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ-साथ कई ऐसी बैंक हैं जो अपनी वेबसाइट पर आईटीआर फाइल करने की सुविधा फ्री में दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने नेट बैंकिग इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को आसानी से रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे रहा है।
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इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा। ई-फाइल टैक्स के विकल्प पर जाकर आपको फॉर्म 16 को अपलोड करना होगा। फॉर्म अपलोड होने के बाद सारी जानकारी खुद व खुद फिल हो जाएगी। बैंक आपको एक ओटीपी कोड भेजेगा, जिसको सबमिट करने के बाद आपका ई-रिटर्न वैरीफाई हो जाएगा।

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जो इंटरनेट नहीं चलाते हैं उनके लिए भी है सुविधा

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एसबीआई के अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक सहित और भी कई प्रमुख बैंक नेटबैंकिंग के जरिए आईटीआर फाइल करने की सुविधा दे रहे हैं। आपको बता दें कि आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक अकाउंट और एटीएम आधारित वैलिडेशन फैसिलिटी की सुविधा दी थी।

दरअसल में यह पहल उन लोगों के लिए थी जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नई फैसिलिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि यह सुविधा डिपार्टमेंट द्वारा बीते साल आधार नंबर के माध्यम से एक्टिवेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के इस्तेमाल से मिलेगी।

वो लोग जो टैक्स तो चुकाते हैं लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के जरिए आईटीआर फार्म को वैलिडेट करने की सुविधा दे रहा है। 

फॉर्म 16,16ए को सबसे जरूरी माना जाता है

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फॉर्म 16,16ए को सबसे जरूरी माना जाता है। इस फॉर्म में आपकी इनकम और टैक्स काटने के बारे में पूरी जानकारी होती है। इन फॉर्म से यह भी पता चलता है कि आपकी कंपनी ने सरकार को टैक्स पे किया है या नहीं।

फॉर्म में आपको मिलने वाली बेसिक  सैलरी, एचआर, डीए, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 26एएस को सबसे पहले आपको इस (वेबसाइट) पर जाकर डॉउनलोड करना होगा।

इस लिंक पर आपको अपने पैन नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग-इन करना होगा। लॉगइन करने के बाद साइट पर लेफ्ट साइड में बने फॉर्म 26एएस (टैक्स क्रेडिट) देखे पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सलेक्ट करके व्यू पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट दिख जाएगा। पूरी तरह से दोनों फॉर्म का मिलान करने के बाद ही रिटर्न भरें, जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की नौबत न पड़े।

Published by- Amit Kumar

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