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केयर्न एनर्जी का मामला: भारत के खिलाफ लड़ाई में कंपनी पहुंची अमेरिकी कोर्ट

Mon, 06 Sep 2021 07:19 AM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 06 Sep 2021 07:19 AM IST
सार

  • लोन के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से भारत उत्तरदायी है
  • कंपनी ने 2015 में भारत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में अपील की थी

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now Cairn Energy also in US court against India
सांकेतिक तस्वीर.... - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बहुराष्ट्रीय कंपनी केयर्न एनर्जी का विवाद अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब कंपनी भी भारत के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट कूद पड़ी है। केयर्न एनर्जी ने अमेरिकी अदालत से एयर इंडिया को उस मामले में पैसा जमा करने के लिए कहा है जहां वह भारत के खिलाफ मध्यस्थता की जीत को लागू करने के लिए राष्ट्रीय वाहक के विमान को जब्त करना चाहता है।

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स्कॉटिश ऊर्जा दिग्गज का मानना है कि निर्णय आने तक भारत एयरलाइन को बेच सकती है। मई में, केयर्न ने एयर इंडिया के खिलाफ एक मामला दायर किया क्योंकि कंपनी यह स्थापित करना चाहती थी कि एयरलाइन को लेकर भारत भी अडिग रहा और इसलिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से भारत के लोन और दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक अनुकूल आदेश केयर्न एनर्जी को एयरलाइन के विमानों और अन्य संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
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निर्णय सुरक्षा न्यायसंगत है क्योंकि भारत ने कहा है कि वह इस मुकदमे में किसी भी नुकसान के लिए एयर इंडिया की क्षतिपूर्ति करेगा। यह बदले में दिखाता है कि केयर्न के गुणों के आधार पर प्रबल होने की संभावना है, क्योंकि भारत फिर से कॉर्पोरेट औपचारिकताओं की अवहेलना कर रहा है और एयर इंडिया के खिलाफ दर्ज किया गया कोई भी निर्णय अंततः भारत द्वारा वहन किया जाएगा।
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क्या है पूरा मामला?
केयर्न एनर्जी ने 2007 में भारतीय इकाई केयर्न इंडिया को सूचीबद्ध कराया। केयर्न एनर्जी ने 2011 में कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखकर शेष हिस्सा वेदांता लिमिटेड को बेच दिया था। आयकर विभाग ने 2012 में नियमों में बदलाव कर पूर्व प्रभावी कर लगाते हुए मार्च, 2015 में कंपनी से 10,247 करोड़ का पूंजीगत लाभ कर मांगा। इसकी वसूली के लिए सरकार ने वेदांता में केयर्न की पांच फीसदी हिस्सेदारी बेच दी और 1,140 करोड़ का लाभांश व 1,590 करोड़ का टैक्स रिफंड भी जब्त कर लिया। इसके बाद कंपनी ने 2015 में भारत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में अपील की थी।

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