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TCS: इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से एक साल में सात लाख तक के खर्च पर नहीं लगेगा टीसीएस, वित्त मंत्रालय की सफाई

Fri, 19 May 2023 10:51 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Fri, 19 May 2023 10:51 PM IST
सार

एक बड़े वर्ग की प्रतिक्रिया के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) के संबंध में प्रक्रियात्मक अस्पष्टता को दूर करना है।
 

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No TCS on overseas payment through international credit debit cards says Finance Ministry
निर्मला सीतारमण - फोटो : amarujala.com

विस्तार

डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर एक साल में सात लाख रुपये तक के अंतरराष्ट्रीय खर्च पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। भारत सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एक व्यापक वर्ग की प्रतिक्रिया के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) के संबंध में प्रक्रियात्मक अस्पष्टता को दूर करना है।

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इस सप्ताह के शुरू में, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लाने और इस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाने के मंत्रालय के फैसले पर विशेषज्ञों और हितधारकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि किसी भी प्रक्रियात्मक अस्पष्टता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष सात लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा और इसलिए कोई टीसीएस नहीं लगेगा।
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वर्तमान में, विदेश में चिकित्सा उपचार और शिक्षा के लिए सात लाख रुपये तक का भुगतान टीसीएस के तहत नहीं आता है। ऐसे खर्च पर पांच फीसदी की दर से टीसीएस लगता है। मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य भुगतान के लिए मौजूदा टीसीएस उपचार भी जारी रहेगा।

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