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Pension: OPS की फंडिंग का PFRDA के तहत कोई प्रावधान नहीं, सरकार बोली- ऐसे किसी प्रस्ताव पर नहीं हो रहा विचार

Tue, 14 Mar 2023 07:55 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 14 Mar 2023 07:55 PM IST
सार

Pension: राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, "पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत पुरानी पेंशन योजना को वित्त पोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।" 

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No provision in PFRDA to refund accumulated NPS corpus to states: FinMin on OPS
Pension Scheme - फोटो : Istock

विस्तार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीएफआरडीए कानून में उन पांच गैर-भाजपा राज्यों की ओर से मांगे जा रहे एनपीएस कोष की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है जो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना चाहते हैं। 

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राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को ओपीएस पर वापस जाने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संचित कोष की वापसी का अनुरोध किया है। 
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राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, "पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत पुरानी पेंशन योजना को वित्त पोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।"   
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एनपीएस को दिसंबर 2003 में केंद्र सरकार की ओर से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को परिभाषित योगदान पेंशन योजना के साथ बदलने के लिए पेश किया गया था ताकि राजकोषीय रूप से स्थायी तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान की जा सके और विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में छोटी बचत को भी बढ़ावा दिया जा सके। 

1 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था, और स्वैच्छिक आधार पर 1 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए भी लागू किया गया है।

मंत्री ने कहा कि पीएफआरडीए के अनुसार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित और लागू किया है।


ओपीएस पर एक अन्य सवाल के जवाब में कराड ने रिजर्व बैंक की राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन पर रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ओपीएस पर वापस आने से 'राज्यों को आने वाले वर्षों में वित्त पोषित पेंशन देनदारियों के संचय का खतरा है।

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