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FDI: चीन सहित सीमावर्ती देशों के लिए एफडीआई नीति में कोई बदलाव नहीं, 2020 में जारी निर्देश अब भी हैं लागू
Wed, 04 Jun 2025 02:50 PM IST
रिया दुबे
बिजनेस डेस्क, अमर उजाल, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाल, नई दिल्ली
Published by: रिया दुबे
Updated Wed, 04 Jun 2025 02:50 PM IST
सार
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीमावर्ती देशों के लिए एफडीआई नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2020 में आई प्रेस नोट 3 के प्रस्ताव सभी सीमावर्ती देशों के लिए अब भी लागू हैं।
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एफडीआई
- फोटो : ANI
विस्तार
केंद्र सरकार ने भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़ी नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह जानकारी सूत्रों के हवालों से सामने आई है।
प्रेस नोट 3 की नीतियां अब भी लागू
साल 2020 में सरकार ने एफडीआई से संबंधित प्रेस नोट जारी किया था। इसके तहत सीमावर्ती देशों के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए सरकार से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह भारत के सभी सीमावर्ती देशों पर समान रूप से लागू है। ये देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। इन देशों को एफडीआई प्रस्तावों के अनुसार जांच और परीक्षण की समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
चीन के लिए एफडीआई प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं
एक सूत्र ने बताया कि प्रेस नोट 3 के जारी होने के बाद से एफडीआई नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चीन के साथ एफडीआई प्रस्ताव में बदलाव किया गया है। वर्तमान में, प्रेस नोट 3 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति है।
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प्रेस नोट 3 की नीतियां अब भी लागू
साल 2020 में सरकार ने एफडीआई से संबंधित प्रेस नोट जारी किया था। इसके तहत सीमावर्ती देशों के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए सरकार से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह भारत के सभी सीमावर्ती देशों पर समान रूप से लागू है। ये देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। इन देशों को एफडीआई प्रस्तावों के अनुसार जांच और परीक्षण की समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
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चीन के लिए एफडीआई प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं
एक सूत्र ने बताया कि प्रेस नोट 3 के जारी होने के बाद से एफडीआई नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चीन के साथ एफडीआई प्रस्ताव में बदलाव किया गया है। वर्तमान में, प्रेस नोट 3 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति है।
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