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ITR Filing: पिछले साल नहीं भरा Income Tax Return, जानिए इस साल आयकर रिटर्न भरने का क्या होगा तरीका?

Mon, 19 May 2025 01:46 PM IST
The Bonus द बोनस
Updated Mon, 19 May 2025 01:46 PM IST
सार

ITR Filing: अगर आप पिछले साल अपना Income Tax Return फाइल न करने की गलती कर बैठे हैं, तो ये Income Tax Department की नजर में एक गुनाह है, और आपको अपनी इस गलती को समय रहते सुधारने की जरूरत है, वर्ना आपको इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं...

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Missed Last Year’s Income Tax Return? Here’s How to Fix It and Avoid Penalties
आयकर रिटर्न। - फोटो : Istock

विस्तार

देश के हर उस नागरिक को वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरना जरूरी होता है, जो वैधानिक रूप से इसके दायरे में आता है। सीए मनोज लांबा के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है, या किसी को रिफंड क्लेम करना है, या विदेश में कोई संपत्ति है, या आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्य शर्तें लागू होती हैं, तो उसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। सीए मनोज लांबा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पिछले साल अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना भूल गया तो यह एक गुनाह है। और इसलिए इस गुनाह या गलती को जितना जल्दी हो, उतना जल्दी सुधार लेना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।  

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इस साल रिटर्न भरने का क्या होगा तरीका   
सीए मनोज लांबा कहते हैं, यदि आपने पिछले साल रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो यह एक गंभीर चूक हो सकती है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई होती है। इसके बाद अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक होती है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनल्टी और ब्याज लागू होता है। इसके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो इस साल रिटर्न भरने में आपको परेशानी आ सकती है। इसिलए वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न फाइल करने से पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 
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पिछले साल की गलती को ऐसे सुधारें 
यदि आपने पिछले साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत, आप पिछले वित्त वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा. पेनल्टी की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने रिटर्न कितनी देरी से भरा। एक साल, दो साल, या उससे अधिक. उदाहरण के लिए, यदि आपकी कर योग्य आय पर टैक्स देनदारी थी, तो देरी के आधार पर आपको 25 फीसद से लेकर 50 फीसद तक अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं इसके साथ आपको आयकर कानून की धारा 234A, 234B, और 234C के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। 
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मुकदमेबाजी का खतरा 
सीए मनोज लांबा की सलाह है कि अगर किसी व्यक्ति से आयकर रिटर्न फाइल न करने की गलती हो गई है, तो उसे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है और मुकदमा भी चला सकता है।

पेनल्टी और ब्याज की गणना
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी और ब्याज की राशि रिटर्न के विलंब की अवधि और बकाया टैक्स की राशि पर निर्भर करेगी। धारा 234F के तहत, यदि आप रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं, तो 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है (यदि आय 5 लाख रुपए से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपए होगा)। इसके अलावा, बकाया टैक्स पर 1 फीसद प्रति माह की दर से ब्याज भी लागू होगा। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बकाया कर और ब्याज का भुगतान किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


गलती सुधारने की सलाह
सीए मनोज लांबा ने उन सभी करदाताओं को, जिन्होंने रिटर्न दाखिल करने में चूक की है, सलाह दी है कि वे तुरंत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें। यह न केवल आपकी गलती को सुधारने का अवसर देता है, बल्कि आयकर विभाग द्वारा जुर्माना या कानूनी कार्रवाई से भी बचाता है। आयकर विभाग के पास आपकी आय और लेनदेन की जानकारी (जैसे फॉर्म 26AS, AIS) होती है, और गलत या न दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर वे नोटिस जारी कर सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं।

क्या करना चाहिए?

  • अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें: अपने पिछले साल के आय विवरण, कर देनदारी और ब्याज की गणना करें और ITR-U दाखिल करें।
  • कर सलाहकार से संपर्क करें: किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें ताकि पेनल्टी और ब्याज की सटीक गणना हो सके।
  • भविष्य में अनुशासन: समय पर रिटर्न दाखिल करने की आदत डालें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।


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