फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Mehul Choksi accuses authorities of violating natural justice, seeks fresh relief

Mehul Choksi: मेहुल चोकसी का नया पैंतरा; अधिकारियों पर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का लगाया आरोप, जानें सबकुछ

Tue, 29 Apr 2025 12:31 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/ब्रुसेल्स (बेल्जियम) Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 29 Apr 2025 12:31 PM IST
विज्ञापन
Mehul Choksi accuses authorities of violating natural justice, seeks fresh relief
मेहुल चोकसी। - फोटो : अमर उजाला

बेल्जियम की अपील अदालत से मेहुल चोकसी बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका में भारत की उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद उसकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

विज्ञापन


चोकसी की ओर से नए पैंतरे के तहत दाखिल याचिका बेल्जियम में उसकी कानूनी टीम ने प्रस्तुत किया। इसे अधिवक्ता विजय अग्रवाल की ओर से तैयार किया गया है। याचिका में चोकसी ने दावा किया है कि बेल्जियम के अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। 
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है अधिकारियों ने न केवल उचित प्रक्रिया की अवहेलना की, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया। याचिका के अनुसार अधिकारियों ने चोकसी के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: RBI: सभी बैंक, वित्तीय कंपनियां और अन्य विनियमित संस्था 1 मई से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करें, आरबीआई का निर्देश

भगोड़े हीरा व्यापारी ने प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला देते हुए अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है। यह घटनाक्रम बेल्जियम की अपील अदालत की ओर से उसी मामले में चोकसी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है।

मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की अदालत के समक्ष अपनी दूसरी याचिका में दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी और गैरकानूनी है। पिछले सप्ताह अदालत की ओर से रिहाई (जमानत) की मांग वाली उसकी पिछली याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद मेहुल चोकसी की ओर से अदालत के समक्ष दायर यह दूसरी याचिका है। सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें: Share Market Opening Bell: शेयर बाजार में हरियाली बरकरार; सेंसेक्स में उछाल, निफ्टी भी 24400 के पार


बीते हफ्ते बेल्जियम की एक अदालत ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत देने के खिलाफ़ फैसला सुनाने से पहले तीन जजों की बेंच ने डच भाषा में दलीलें सुनीं। भारतीय अधिकारियों के आधिकारिक अनुरोध के बाद इस महीने की शुरुआत में चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।

उनके वकील विजय अग्रवाल को जमानत की सुनवाई से पहले एंटवर्प में देखा गया और बाद में उन्होंने जेल में चोकसी से मुलाक़ात की। एएनआई से बात करते हुए, विजय अग्रवाल ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की, लेकिन कहा कि बेल्जियम का कानून कई जमानत आवेदनों की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, मेरे मुवक्किल को आज जमानत देने से मना कर दिया गया। हालांकि, बेल्जियम में, हम जितनी बार जरूरत हो उतनी बार जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम अदालत की टिप्पणियों पर ध्यान से विचार करेंगे और जल्द ही नए आधारों पर एक नई जमानत याचिका पेश करेंगे।"

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed