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MACT: एमएसीटी ने हादसे में मृतक एंबुलेंस चालक के परिजनों को दी राहत, 21.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
Tue, 07 Mar 2023 05:38 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Tue, 07 Mar 2023 05:38 PM IST
सार
MACT: एमएसीटी के सदस्य एएस प्रतिनिधि ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को 12 फरवरी, 2020 से राशि की वसूली तक दावेदारों को छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस (सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
महाराष्ट्र के पालघर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक दुर्घटना में मारे गए एम्बुलेंस चालक के परिवार को 21.64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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एमएसीटी के सदस्य एएस प्रतिनिधि ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को 12 फरवरी, 2020 से राशि की वसूली तक दावेदारों को छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। 24 फरवरी को पारित आदेश रविवार को उपलब्ध कराया गया।
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दावेदारों के अनुसार कालूराम सुभाष काडू (25) अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर काम के लिए 23 दिसंबर 2019 को शहापुर जा रहा था, जब एक एसटी बस दोपहिया वाहन से टकरा गई। हादसे में काडू की मौत हो गई और उसका दोस्त घायल हो गया।
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पीड़ित शाहपुर उप-जिला अस्पताल में तैनात एक एम्बुलेंस चालक था।