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SEBI: लोकपाल ने मौखिक सुनवाई के लिए सेबी प्रमुख और शिकायतकर्ताओं को बुलाया, भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला
Tue, 24 Dec 2024 04:45 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 24 Dec 2024 04:45 PM IST
सार
SEBI: भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शिकायतकर्ताओं को अगले महीने मौखिक सुनवाई के लिए बुलाया है। आइए इस बारे में और जानें।
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माधबी पुरी बुच।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शिकायतकर्ताओं को अगले महीने मौखिक सुनवाई के लिए बुलाया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। लोकपाल के समक्ष भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई चल रही है जिनमें हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर अनियमितता और हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है।
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लोकपाल ने 8 नवंबर को लोकसभा सदस्य मोइत्रा और दो अन्य द्वारा दायर शिकायतों पर बुच से स्पष्टीकरण मांगा था।
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष बुच को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए लोकपाल ने कहा कि नामित आरपीएस (प्रतिवादी लोक सेवक) ने "समय पर 07.12.2024 को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें प्रारंभिक मुद्दे उठाने के साथ-साथ आरोप-वार स्पष्टीकरण भी दिया गया है।"
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लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और पांच अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 19 दिसंबर के आदेश के अनुसार, "इसके अलावा, हम यह उचित समझते हैं कि आरपीएस के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं को भी मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है ताकि वे शिकायतों या हलफनामे में अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें।"
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