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Karnataka: ऑनलाइन ऑटोरिक्शा बुकिंग में पांच फीसदी सेवा शुल्क सीमा पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला
Wed, 04 Jan 2023 09:35 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, बेंगलुरु
पीटीआई, बेंगलुरु
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 04 Jan 2023 09:35 PM IST
सार
ऑटो रिक्शा को एक मंच पर लाने पर इन कंपनियों ने कहा कि अगर वे 10 फीसदी सेवा शुल्क भी लेती हैं, तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने अपनी दलील में केंद्र सरकार की तरफ से 20 फीसदी सेवा शुल्क की मंजूरी का हवाला दिया।
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Karnataka High Court
- फोटो : PTI
विस्तार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को परिवहन विभाग की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें ऑनलाइन ऑटोरिक्शा बुकिंग सुविधा देने वाली कंपनियों की तरफ से लिए जाने वाले सेवा शुल्क पर पांच फीसदी की सीमा तय कर दी गई थी। अधिसूचना 25 नवंबर 2022 को जारी की गई थी। इसे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों ओला और उबर ने चुनौती दी थी।
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इससे पहले अधिसूचना में ऐसी सेवा को मान्यता नहीं देने को भी चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नई अधिसूचना जारी की गई। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों के विचारों पर गौर करने का निर्देश दिया। तब तक कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में 10 फीसदी लेने की अनुमति दी गई।
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ऑटो रिक्शा को एक मंच पर लाने पर इन कंपनियों ने कहा कि अगर वे 10 फीसदी सेवा शुल्क भी लेती हैं, तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने अपनी दलील में केंद्र सरकार की तरफ से 20 फीसदी सेवा शुल्क की मंजूरी का हवाला दिया।
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