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Penalty: आईआरडीएआई ने एचडीएफसी लाइफ पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग में दी जानकारी
Fri, 02 Aug 2024 11:30 AM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 02 Aug 2024 11:30 AM IST
सार
Penalty: बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ पर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी की ओर से सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़ी अनियमितताओं के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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बीमा (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एचडीएफसी लाइफ पर विभिन्न आईआरडीएआई नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी के अनुसार, सितंबर 2020 में आईआरडीएआई की ओर से किए गए ऑनसाइट निरीक्षण के बाद जुर्माना लगाया गया था। उस दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से जुड़े मामलों की जांच की गई थी।
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बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ पर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी की ओर से सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़ी अनियमितताओं के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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कंपनी ने गुरुवार को नियामकीय फाइलिंग में बताया, "आईआरडीएआई ने 01 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें लागू नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित कुछ पहलुओं के संबंध में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कंपनी की ओर से की गई सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े मामलों में 1 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम का भुगतान से जुडी थी।
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बीमा क्षेत्र की नियामक आईआरडीएआई ने वित्तीय दंड के अलावा, बीमा प्रदाता कंपनी एचडीएफसी लाइफ को निर्देश और सलाह भी जारी की है। कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है ताकि पहचान की गई कमियों को दूर किया जा सके और विनियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)भारत के बीमा क्षेत्र की निगरानी और विकास के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम, 1999) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईआरडीएआई का लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।