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भारतीयों के लिए खुशखबरी, अमेरिकी संसद ने ग्रीन कार्ड पर लगी सीमा हटाई

Thu, 11 Jul 2019 09:27 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Thu, 11 Jul 2019 09:27 AM IST
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Indians to benefit as US lawmakers pass bill to remove cap on green cards

अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक से भारत के हजारों भारतीयों को लाभ मिलेगा।

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ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए राहत देने वाली खबर है जो अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति चाहते हैं। 
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फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिए जाने की संख्या को सीमित कर दिया गया। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, किसी देश को ऐसे वीजा केवल सात फीसदी तक दिए जा सकते हैं। नए विधेयक में इस सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। 
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इसी तरह इसमें हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल सात प्रतिशत दिए जाने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है। 
 

क्या है ग्रीन कार्ड ?

बता दें कि अमेरिका में हर साल सभी देशों को सात फीसदी ग्रीन कार्ड जारी करने की सीमा होती थी, जो अब खत्म हो गई है। ग्रीन कार्ड लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने की अनुमति देता है। इस बिल के पास हो जाने से अमेरिका में नौकरी के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट समाप्त हो गई है। 

भारतीयों को होगा फायदा

ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के हिसाब से लगी सीमा से मुख्यत: फायदा भारत जैसे देशों से एच-1 बी वर्क वीजा पर काम कर रहे हाई-टेक पेशेवरों को होगा जिनके लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार एक दशक से भी ज्यादा वक्त का है। 



बिल के पास होने से अब अमेरिका में नौकरी के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट समाप्त हो जाएगी। मौजूदा नियमों के हिसाब से, एक साल में अधिकतर 1,40,000 ग्रीन कार्ड ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी एक देश से 9,800 नागरिकों को एक साल में स्थायी नागरिकता नहीं दी सकती है। 

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