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Supreme Court: आयकर पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा बढ़ी, टोला कानून 1 अप्रैल, 2021 के बाद भी रहेगा लागू
Thu, 03 Oct 2024 10:24 PM IST
पवन पांडेय
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 03 Oct 2024 10:24 PM IST
सार
शीर्ष अदालत ने कई हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (टोला) 2021, आयकर अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा।
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Supreme Court
- फोटो : PTI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व विभाग को राहत देते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया कि आयकर अधिनियम की व्याख्या 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के साथ की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इस निर्णय से लगभग 90,000 पुनर्मूल्यांकन नोटिस प्रभावित होंगे।
कई हाईकोर्ट के निर्णयों को किया खारिज
शीर्ष अदालत ने कई हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (टोला) 2021, आयकर अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा।
टोला 1 अप्रैल, 2021 के बाद भी रहेगा लागू
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट की ओर से पारित कई आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से दायर 727 अपीलों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1 अप्रैल, 2021 के बाद आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। टोला 1 अप्रैल, 2021 के बाद भी लागू रहेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आयकर अधिनियम के प्रतिस्थापित प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट कोई कार्रवाई 20 मार्च, 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच पूरी होनी थी तो वह एक अप्रैल, 2021 के बाद भी आयकर अधिनियम पर टोला लागू रहेगा।
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कई हाईकोर्ट के निर्णयों को किया खारिज
शीर्ष अदालत ने कई हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (टोला) 2021, आयकर अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा।
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टोला 1 अप्रैल, 2021 के बाद भी रहेगा लागू
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट की ओर से पारित कई आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से दायर 727 अपीलों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1 अप्रैल, 2021 के बाद आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। टोला 1 अप्रैल, 2021 के बाद भी लागू रहेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आयकर अधिनियम के प्रतिस्थापित प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट कोई कार्रवाई 20 मार्च, 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच पूरी होनी थी तो वह एक अप्रैल, 2021 के बाद भी आयकर अधिनियम पर टोला लागू रहेगा।
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